बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 1 साल की जेल की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला


हरिद्वारः भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. आदेश चौहान हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक हैं. विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है।

मामले में तीन पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं. जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस के दो जवान दिनेश और राजेंद्र को भी हुई सजा. पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी. दहेज उत्पीड़न के मामले में विधायक के कहने से मारपीट हुई थी. मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।

हाल ही में विधायक आदेश चौहान के खिलाफ ठगी करने की कोशिश की गई थी. ठग ने विधायक को धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की भी मांग कर डाली थी. विधायक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक चौहान के जनसंपर्क अधिकारी रोमिश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले ठग ने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताया था. ठग ने दावा किया था कि गृह मंत्री जय शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उसके अच्छे संपर्क हैं और विधायक को धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की मांग की थी।


By शैलेन्द्र सिंह रावत

पहाड़ी खबरनामा न्यूज पोर्टल के सम्पादक शैलेन्द्र सिंह रावत है, जो कि बीते 13 सालों से पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, शैलेन्द्र सिंह रावत ने ईटीवी, न्यूज18 व जैन टीवी में कई वर्षो तक एक पत्रकार के रूप में अपनी सेवाऐं दी, वर्ष 2018 में उनके द्वारा पहाड़ी खबरनामा न्यूज पोर्टल की नीव रखी गयी, जो कि न्यूज पोर्टल के साथ ही Facebook, YouTube, Twitter और Instagram जैसे अन्य डीजीटल प्लेटफार्म पर भी पहाड़ी खबरनामा के नाम से ही उपलब्ध हैं।

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