हरिद्वारः भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. आदेश चौहान हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक हैं. विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है।
मामले में तीन पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं. जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस के दो जवान दिनेश और राजेंद्र को भी हुई सजा. पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी. दहेज उत्पीड़न के मामले में विधायक के कहने से मारपीट हुई थी. मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।
हाल ही में विधायक आदेश चौहान के खिलाफ ठगी करने की कोशिश की गई थी. ठग ने विधायक को धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की भी मांग कर डाली थी. विधायक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक चौहान के जनसंपर्क अधिकारी रोमिश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले ठग ने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताया था. ठग ने दावा किया था कि गृह मंत्री जय शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उसके अच्छे संपर्क हैं और विधायक को धमकी देते हुए पांच लाख रुपये की मांग की थी।